Wednesday, 8 August 2018

हाईकोर्ट ने प्रबोधकों को नहीं माना तृतीय श्रेणी शिक्षक के समकक्ष, तबादलों पर लगाई रोक

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि प्रबोधकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक के समकक्ष नहीं माना जा सकता। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रबोधकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान नहीं मानते हुए उनके तबादलों पर भी रोक लगा दी। हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ ने यह फैसला प्रबोधकों की ओर से दायर एक याचिका पर दिया।

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