Sunday, 19 August 2018

भ्रष्टाचार निवारण कानून में संशोधन पर सरकार से जवाब तलब

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश निर्मलजीत कौर व दिनेश मेहता की खंडपीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता केशव व्यास की ओर से अधिवक्ता श्रेयांश मरड़िया ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए में संशोधन के बाद अब वर्तमान व पूर्व अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

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