Wednesday 5 September 2018

मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा के साथ किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

बुधवार को हाइकोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए। पहले फैसले में एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा के साथ किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी। जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने ये फैसला सुनाया। वहीं एक दूसरी सुनवाई में जस्टिस मनीष भंडारी ने सुबह 10 से 5 सराकरी आयोजन करने पर रोक लगाई है। हाइकोर्ट बार एसोसिएशन की मौखिक प्रार्थना पर ये आदेश दिया गया।

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